किरायेदार से होटल-ढाबों तक प्रशासन की नजर...बिना सत्यापन किरायेदार रखना पड़ेगा भारी....होटल-लॉज संचालकों को अतिथियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा ऑनलाइन डिलीवरी कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डो का भी होगा सत्यापन....!
02 Sep, 2026
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सिवनी नायक दर्पण
जिले में लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछित एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नेहा मीना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मकान-दुकान मालिकों से लेकर होटल, लॉज, रिसॉर्ट, सराय, गेस्ट हाउस और ढाबा संचालकों के लिए कई अनिवार्य निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार नए किरायेदार अथवा व्यावसायिक कब्जेदार को रखने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी संबंधित थाने के थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। मकान मालिकों को किरायेदार के आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान-पत्र की प्रति भी सुरक्षित रखनी होगी।
होटल, लॉज, रिसॉर्ट, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और ढाबा....! संचालकों को प्रत्येक अतिथि का नाम, पूरा पता, पहचान-पत्र की प्रति, आने-जाने का समय और ठहरने का उद्देश्य अतिथि रजिस्टर में दर्ज करना होगा। साथ ही यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची हर माह संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
डिलीवरी कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों पर भी निगरानी
ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी और कूरियर सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को घर-घर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने और उनकी जानकारी संबंधित थाने में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों के पहचान-पत्र सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया है।
इसी तरह निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने स्तर पर या विभिन्न संस्थानों में तैनात सुरक्षा गार्डों की सूची एवं उनके पहचान-पत्र संबंधित थाने को उपलब्ध कराने होंगे।
होटल-ढाबों की होगी नियमित जांच....!
आदेश के तहत होटल, लॉज, ढाबों और सरायों की नियमित जांच एवं निरीक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकार दिए गए हैं। किसी परिसर में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर जांच दल गठित किया जा सकेगा। जांच दल में संबंधित थाना प्रभारी अथवा निरीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आदेश की सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा और पूर्व में वापस या संशोधित नहीं किए जाने तक संपूर्ण सिवनी जिले में लागू रहेगा।
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